राज्य शिक्षा केन्द्र मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक / सशिके / मीडिया-एसएमसी /2025/4654 भोपाल, दिनांक- 18/08/2025 में परिशिष्ट 1 अ में दी गई जानकारी में वर्णित है —
राज्य शासन द्वारा अधिसूचित बंचित समूह और कमजोर वर्ग में शामिल परिवारों की जानकारी
(क) वंचित समूह
1 अनुसूचित जाति
2. अनुसूचित जनजाति
3 वन भूमि के पट्टाधारी परिवार
4. विमुक्त जाति
5. निःशक्त बच्चे (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)
6. एचआईवी ग्रस्त या प्रभावित बच्चे
(ब) कमजोर वर्ग
1. बी.पी.एल. कार्ड/अंत्योदय कार्ड धारी
2. अनाथ बच्चे
उक्त जानकारी के अनुसार —
अ. वंचित समूह — वंचित समूह में शालाओं में अध्ययनरत्त बच्चों के अभिभावक यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति अर्थात घुमक्कड़, निशक्त बच्चों अर्थात दिव्यांग जिन्हें मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा यदि कोई बच्चे एचआईवी ग्रस्त या उससे प्रभावित हैं तो इन सभी को वंचित समूह की श्रेणी में रखा गया है। शिक्षक साथियों को ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हुए उनके अभिभावकों को वंचित वर्ग में रखना चाहिए।
ब. कमजोर वर्ग — किसी भी जाति वर्ग से संबंधित ऐसे अभिभावक जो बीपीएल कार्ड धारी या अंत्योदय कार्ड धारी हैं, उन्हें कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा जाना है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं या अनाथ आश्रम से विद्यालय आ रहे हैं तो उन्हें भी कमजोर वर्ग में रखा जाना है।
अधिक जानकारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी पत्र का अवलोकन करें। साथ ही नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके अतिरिक्त जानकारी का अवलोकन करें एवं पत्र को डाउनलोड करें।
नीचे 👇जानकारी से संबंधित साइट / लेख विजिट कर पढ़ें।
SMC गठन हेतु महत्वपूर्ण जानकारी एवं राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र डाउनलोड करें।
पब्लिक 💬 टिप्पणियाँ (Comments) (1)
अपनी टिप्पणी (Comment) दें। 👇