1. गठन से पूर्व तैयार किये जाने वाले प्रपत्र
प्रपत्र ― अ

नीचे दिखाए गए प्रपत्र ― 'अ' को तैयार करना बहुत आवश्यक है। इस प्रपत्र को विद्यालय के वर्गवार नामांकन के अनुसार तैयार किया जाएगा। यह गठन में बहुत अधिक सहायक होगा और शाला प्रबंधन समिति की संरचना एवं गठन प्रक्रिया के समय इसका वाचन करना होगा।

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2. आमंत्रण एवं सूचना प्रपत्र
परिशिष्ट ― 2

(i) शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन की बैठक की सूचना
(यह प्रपत्र शाला प्रबंधन समिति के गठन हेतु समस्त पालकों/ अभिभावकों को प्रेषित किया जाएगा।)

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(ii) शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद, पंच महोदया के मनोनयन हेतु किये जाने हेतु स्थानीय निकाय के महापौर / अध्यक्ष / सरपंच महोदय को प्रेषित करने हेतु प्रपत्र
परिशिष्ट ― 5

यह प्रपत्र एसएमसी के गठन में महिला पार्षद / पंच महोदया के मनोनयन हेतु महापौर / अध्यक्ष या सरपंच महोदय को भेजा जाएगा।

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(iii) नामांकन प्रपत्र

इस प्रपत्र को माननीय महापौर / अध्यक्ष / सरपंच महोदय द्वारा अपने लेटर हेड पर टंकित करवाकर पदमुद्र एवं हस्ताक्षर से जारी किये जाने हेतु नामांकन प्रपत्र। परिशिष्ट ― 5 अ

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3. SMC सदस्य के रूप में मनोनयन का सूचना प्रपत्र
(i) परिशिष्ट ― 3

यह प्रपत्र उन अभिभावकों / पालकों को दिया जाएगा जिनका मनोनयन विद्यालय की शाला प्रबंधन समिति हेतु होगा।

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(ii) परिशिष्ट ― 4

यह प्रपत्र जिस विद्यालय जी ग्राम के वार्ड में स्थित है उसे वार्ड के पार्षद या पांच महोदय को शाला प्रबंधन समिति हेतु मनोनयन होने की सूचना देने हेतु प्रयोग किया जाएगा।

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(iii) परिशिष्ट ― 6

यह प्रपत्र विद्यालय की वरिष्ठतम महिला शिक्षिका को जारी किया जाएगा जिसका मनोनयन शाला प्रबंधन समिति के लिए होगा।

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(iv) परिशिष्ट ― 8

यह प्रपत्र शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा का प्रपत्र होगा।

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(v) परिशिष्ट ― 10

यह प्रपत्र शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा का प्रपत्र होगा।

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4. नाम निर्देशन हेतु प्रपत्र
(i) परिशिष्ट ― 7

शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के पद के लिए नाम निर्देशन हेतु प्रारूप।

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(ii) परिशिष्ट ― 9

शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष के पद के लिए नाम निर्देशन हेतु प्रारूप।

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5. शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी का प्रपत्र। परिशिष्ट ― 11

तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा ― एक प्रति विद्यालय में रखी जाएगी। दूसरी प्रति जन शिक्षक को दी जाएगी। तीसरी प्रति पर्यवेक्षक को प्रदान की जाएगी।

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टीप ― (i) प्रपत्र परिशिष्ट ― 12, परिशिष्ट ― 13 और परिशिष्ट ― 14 विद्यालय के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रपत्र जनशिक्षा केंद्र स्तर, विकासखंड स्तर और जिला स्तर पर भरे जाने हेतु हैं।
(ii) अधिक जानकारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2025 को जारी पत्र का अवलोकन करें।