मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय क्र. एफ 1-1/1/वेआप्र/99 भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 1999 19-4-1999 के अनुसार शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजनान्तर्गत राज्य शासन के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनका विवरण नीचे दिया गया है―

1. राज्य शासन ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि राज्य शासन के प्रत्येक नियमित एवं शासकीय कर्मचारी/अधिकारी को उसके पूरे सेवाकाल, में प्रदेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त कम से कम दो उच्चतर वेतनमानों का लाभ दिया जाय।

2. राज्य शासन की सेवा में नियुक्त ऐसे समस्त कर्मचारी जो संबंधित सेवा भरती नियमों के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त किये गये हों तथा उसके पश्चात् एक ही वेतनमान (तत्स्थानी वेतनमान सहित) में 12 वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि से, निरन्तर कार्यरत हों, तो उन्हें निम्नांकित शर्तों के अधीन, संलग्न सूची में दर्शाये गये अनुसार उच्च वेतनमान में क्रमोन्नत किया जा सकता है।
बिंदु क्रमांक 2 के अंतर्गत पांच बिंदु दिए गए हैं―

(क) यदि उक्त शासकीय कर्मी की नियमित सेवा में नियुक्ति पश्चात् की सेवा अवधि 12 वर्ष से अधिक परन्तु 24 वर्ष से कम है, तथा उसे सेवा में भरती के समय लागू प्रारंभिक वेतनमान अथवा उसके तत्स्थानी वेतनमान के अतिरिक्त कोई अन्य वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेड करके अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यदि उक्त शासकीय कर्मों की नियमित सेवा में नियुक्ति के पश्चात् की सेवा अवधि 24 वर्ष से अधिक है, तथा उसे सेवा में प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त एक से अधिक उच्चतर वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेडेशन अथवा अन्य किसी माध्यम से न मिला हो।

(ग) इस योजना के अंतर्गत क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करने के लिए उक्त कर्मचारी/अधिकारी के विगत 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार पदोन्नति के प्रकरणों में किया जाता है, तथा उपयुक्त पाये जाने पर हो क्रमोन्नति का लाभ दिया जायेगा।

(घ) क्रमोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण क्रमोन्नति वेतनमान में अगली स्टेज पर निर्धारित किया जावेगा. "परंतु यदि भविष्य में इसी वेतनमान में पदोन्नति की जाती है तो उसके उपरांत वेतन निर्धारण ऐसा मानते हुए किया जावेगा जैसे कि संबंधित कर्मचारी पूर्व के वेतनमान में ही चला आ रहा हो तथा उसे क्रमोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिला हो।"

(च) इस क्रमोन्नति के फलस्वरूप संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3. यह आदेश, इस संबंध में संबंधित विभागों के भरती नियमों में तत्संबंधी संशोधन होने के दिनांक से लागू होंगे।

4. उपरोक्त कंडिका-2 में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत पश्चात् प्राप्त होने वाला वेतनमान, संलग्न सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शाए गए वर्तमान वेतनमान से संबंधित कॉलम नं. 3 का वेतनमान अथवा उसका तत्स्थानी वेतनमान, जो भी लागू हो, होगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 734/एस/110/99/मह/सी/चार, दिनांक 19-4-1999 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है।

क्रमोन्नति वेतनमान के लिए वेतनमानों की सूची देखने एवं संपूर्ण दिशा निर्देश का अवलोकन करने के लिए नीचे मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन विभाग के पत्र को डाउनलोड कर अवलोकन करें।

नीचे 👇जानकारी से संबंधित पीडीएफ देखें एवं डाउनलोड करें।

File: शासकीय सेवकों के लिए क्रमोन्नति योजना मप्र.सा.प्र. पत्र.pdf

उक्त पीडीएफ को डाउनलोड करें।